जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फर्जी एलएलबी डिग्री पर वकील का लाइसेंस रद्द किया, 16 साल से कर रहा था प्रैक्टिस


जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फर्जी एलएलबी डिग्री पर वकील का लाइसेंस रद्द किया, 16 साल से कर रहा था प्रैक्टिस

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रीनगर निवासी अधिवक्ता सज्जाद अहमद शाह का वकालत लाइसेंस रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि वह पिछले 16 वर्षों से फर्जी एलएलबी डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे थे।

सज्जाद अहमद शाह को वर्ष 2010 में जम्मू-कश्मीर बार काउंसिल में नामांकित किया गया था। लेकिन जब उनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच की गई, तो पता चला कि उन्होंने जो एलएलबी डिग्री जमा की थी, वह जाली थी।

इस आधार पर, हाईकोर्ट की एडमिशन एंड एनरोलमेंट कमेटी ने 29 अप्रैल 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद 13 मई 2025 को कार्यवाहक रजिस्ट्रार जनरल एम.के. शर्मा द्वारा उनका लाइसेंस रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई।

अब उनका नाम जम्मू-कश्मीर बार काउंसिल की अधिवक्ताओं की सूची से हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सभी न्यायिक व प्रशासनिक संस्थानों को भेज दिया है।

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